तमिलनाडु सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय की मंजूरी
उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एच.कपाड़िया, न्यायाधीश के.एस.राधाकृष्ण राव तथा स्वतंत्र कुमार की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से आरक्षण के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने को कहा है।
न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 फीसदी से अधिक आरक्षण देने के बारे में आंकड़े पेश करने को भी कहा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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