मिर्चपुर में दलितों की हत्या की जांच के लिए आयोग गठित
पढें : रिश्ता खून का...
हरियाणा सरकार की ओर से शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
गत 21 अप्रैल को मिर्चपुर गांव के दलितों पर ऊंची जाति के लोगों ने हमला कर दिया था। आगजनी के बाद करीब 150 दलित परिवारों को गांव से खदेड़ दिया गया था।
इस आगजनी में 70 वर्षीय एक व्यक्ति और उनकी निशक्त पुत्री की जलकर मौत हो गई थी क्योंकि वह धू-धूकर जलते हुए अपने मकान से निकल नहीं सके थे। इस आगजनी में कम से कम 18 मकान नष्ट हो गए थे।
सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "आयोग उन हालात की समीक्षा करेगी जो आगजनी में पिता-पुत्री की मौत और कई अन्य के घायल होने का सबब बने। आयोग इस बात की जांच करेगा कि जान-माल के नुकसान और हिंसा के लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं।"
प्रवक्ता ने कहा, "आयोग बाल्मीकी समुदाय के मकानों और घरेलू सामान को पहुंचे नुकसान का आकलन करेगा। आयोग से पीड़ित परिवारों के मुआवजे सहित सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और अन्य सुधारात्मक सुझाव देने को कहा गया है।"
इस महीने के आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को मिर्चपुर गांव के जातीय हिंसा से पीड़ित लोगों सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था।













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