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रुचिका मामले में 25 मई को होगा फैसला

चण्डीगढ़। रुचिका गिरहोत्रा मामले में दोषी एस.पी.एस राठौड़ की अपील पर अदालत ने फैसला 25 मई तक स्थगित कर दिया है। हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस.पी.एस. राठौड़ को 1990 के दशक में उभरती टेनिस खिलाड़ी 15 साल की किशोरी रुचिका गिरहोत्रा के साथ यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था।

इस मामले में राठौड को छह महीने सश्रम कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि राठौड को जल्द ही जमानत मिल गई थी। इससे पहले 11 मई को स्थानीय अदालत ने सजा को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत 20 मई को अपना फैसला सुनाएगी। रुचिका के लिए न्याय की मांग करने वाले निश्चितरूप से राठौड़ के लिए लंबे समय के कारावास की उम्मीद कर रहे हैं।

पढ़ें: न्याय का रास्ता साफ करती मीडिया

अगस्त 1990 में हरियाणा के पंचकुला में 15 साल की रुचिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में राठौड़ को दोषी ठहराया था। छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद परेशान रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।

सीबीआई इस मामले में राठौड़ की सज़ा बढ़ाने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि राठौड़ को छेड़छाड़ के लिए छह महीने के बदले दो साल की सज़ा दी जाए। जांच एजेंसी का कहना है कि पूर्व डीजीपी को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उन्हीं के आधार पर अधिकतम सज़ा दी जानी चाहिए।

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