अभद्र टिप्पणी मामले में राबड़ी को जमानत

मंगलवार को इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को छपरा की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गयी। छपरा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जोगेश नारायण सिंह ने इस मामले में राबडी द्वारा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किये जाने पर मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी।
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राबडी ने इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए 9 दिसंबर 2009 को छपरा के जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में एक याचिका दायर की थी। सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी योगेश नारायण ने इस मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की गयी राबडी की याचिका को गत छह मई को खारिज करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई आज यानी 18 मई को होनी थी।












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