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एन.डी. तिवारी के खिलाफ मुकदमे को हरी झंडी
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह रोहित शेखर द्वारा दायर याचिका से संबंधित सभी मामलों को सुनवाई में शामिल करे।
रोहित ने दावा किया है कि वह तिवारी के बेटे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मार्च को रोहित के मामले को समाप्त करने संबंधी तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि तिवारी को डीएनए जांच भी करवाना पड़ सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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