सर्वोच्च न्यायालय का सज्जन कुमार की जमानत में हस्तक्षेप से इंकार
न्यायाधीश पी.शतशिवम और न्यायाधीश एच.एल.दातु की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय से सज्जन कुमार को मिली जमानत में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए सिख विरोधी दंगों की पीड़ितों में से एक विधवा जगदीश कौर की याचिका को अस्वीकार कर दिया। कौर ने सज्जन कुमार की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।
खंडपीठ ने कहा, "हम पीड़ितों की भावनाओं को कम नहीं आंक रहे हैं लेकिन उच्च न्यायालय ने एक तर्कसंगत फैसला दिया है।"
खंडपीठ ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली इलाके में सज्जन कुमार के दंगाइयों की भीड़ को उकसाने और कौर के पति तथा बेटों की हत्याओं की कथित अगुवाई करने का मामला करीब 25 वर्ष पुराना है और अब कुमार के साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना काफी अल्प है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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