फोन्सेका की रिहाई से इंकार
समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार अदालत ने महान्यायवादी के उस तर्क से सहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल सरथ फोन्सेका को रिहा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी जारी है।
अदालत ने फोन्सेका के परिजनों और उनके वकीलों को हिरासत में उनसे मुलाकात की अनुमति दे दी है।
ज्ञात हो कि फोन्सेका के नेतृत्व में सेना ने लिबेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को पिछले वर्ष मई महीने में पराजित किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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