कोड़ा मामले की जांच कर रहे अधिकारी के तबादले पर रोक (लीड-1)
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.आर. प्रसाद की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चौधरी के तबादले पर रोक लगा दी।
याचिका दाखिल करने वाले एक वकील राजीव कुमार ने आईएएनएस को बताया, "अदालत ने तीन महीने के लिए चौधरी के तबादले पर रोक लगा दी है। अदालत ने 16 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कोड़ा घोटाला मामले में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।"
मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
बीते सप्ताह चौधरी का स्थानांतरण पटना के आयकर आयुक्त के रूप में कर दिया गया था।
पिछले सप्ताह चौधरी की अगुवाई में आयकर विभाग ने देश के 13 शहरों में 70 स्थानों पर छापेमारी की थी। इनमें मुख्यमंत्री शिबू सोरेने के निजी सचिव एम. एल. पाल की सम्पत्ति और राज्य बिजली बोर्ड के दो पूर्व प्रमुखों वी. एन. पांडे और एच. बी. लाल के आवासों और अन्य सम्पत्ति पर छापेमारी शामिल है।
आयकर विभाग के छापे के बाद पाल को निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है।
कोड़ा घोटाला मामले में जांच को आगे बढ़ाने की दिशा में ये छापे मारे गए थे। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल अक्टूबर में कोड़ा के घर सहित आठ शहरों में 69 स्थानों पर छापेमारी की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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