तेलंगाना आंदोलन में नक्सली सूत्र का सबूत दीजिए : सर्वोच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जब न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खण्डपीठ के समक्ष इस बात का दावा किया तो अदालत ने कहा, "विश्वविद्यालय परिसर में नक्सलियों के घुसपैठ के बारे में क्या जानकारी है? इस बारे में क्या सबूत उपलब्ध है? हम उसे देखना चाहेंगे।"
जब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से सुरक्षा बलों को हटाए जाने के लिए दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो साल्वे ने कहा कि सुरक्षा बल अपरिहार्य हैं और उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सकता।
साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस बात की खुफिया जानकारी है कि विश्वविद्यालय में नक्सली घुस गए हैं। वे नए राज्य के लिए जारी आंदोलन को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद खण्डपीठ ने इस दावे के पक्ष में खुफिया जानकारी मांगी और मामले को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी, क्योंकि साल्वे ने बुधवार तक खुफिया जानकारी अदालत में प्रस्तुत करने की सहमति जताई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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