उस्मानिया से सुरक्षा बलों को हटाए जाने के पक्ष में नहीं है सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें उसने सरकार को आदेश दिया था कि उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को हटा लिया जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश को 23 फरवरी तक स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी और टी.एस.ठाकुर की खण्डपीठ ने कहा कि वह उस्मानिया विश्वविद्यालय में केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर हर रोज निगरानी रखें और वहां के हालत के बारे में प्रतिदिन एक रिपोर्ट तैयार करें।
खण्डपीठ ने गृह सचिव को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में तैनात अर्धसैनिक बल छात्रों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार न कर पाएं।
खण्डपीठ ने यह भी सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है कि सुरक्षा कर्मी उनकी निजी निगरानी में काम करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर एक कानूनी याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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