अग्रिम कर के साथ अग्रिम एफबीटी का समायोजन
करदाता इस प्रकार के समायोजन को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आय के संदर्भ में अग्रिम कर बाध्यताओं को पूरा करने में मान सकते हैं। असमायोजित बकाया यदि कोई है तो वर्ष 2010-11 के लिए जमा आयकर रिटर्न में रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं और इसे इस वर्ष के अंत में भरा जा सकता है।
सीमांत लाभ कर को आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-12 एच (धारा 115 डब्ल्यू से 115 डब्ल्यूएल तक) में दिए गए कुछ सीमांत लाभों पर वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा लागू किया गया था। वित्त अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 से एफबीटी को समाप्त कर दिया गया है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ करदाताओं द्वारा सीमान्त लाभ कर की अग्रिम किस्त जमा किए जाने को देखते हुए यह परिपत्र जारी किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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