मध्य प्रदेश में मृत महिला भी चुनाव मैदान में!
भोपाल, 23 जनवरी (आईएएनएस)। मृत व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है! इस सवाल का जवाब हर किसी के पास 'न' में होगा, मगर मध्य प्रदेश में ऐसा ही है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सरपंच पद की एक ऐसी महिला भी उम्मीदवार है जिसकी डेढ़ साल पहले ही मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और दो चरणों का मतदान होने के बाद 24 जनवरी को तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। इस चरण के चुनाव में पन्ना जिले की सिमरा खुर्द ग्राम पंचायत से रजनी नाम की ऐसी महिला चुनाव लड़ रही है, जिसकी डेढ़ साल पहले ही मौत हो चुकी है। इस ग्राम पंचायत का सरपंच पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित है।
रजनी का नामांकन गांव के ही एक व्यक्ति ने भरा है। पंचायत चुनाव में नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवार का निर्वाचन अधिकारी के सामने मौजूद रहना आवश्यक नहीं होता, लिहाजा इसी बात का लाभ उठाकर मृत महिला के नाम से आवेदन कर दिया गया।
पन्ना के कलेक्टर अजीत कुमार ने आईएएनएस से शनिवार को चर्चा के दौरान स्वीकार किया कि रजनी की लगभग डेढ़ साल पहले मौत हो चुकी है। उसके नाम का आवेदन उसी के एक रिश्तेदार ने भरा है।
इस गड़बड़ी के पीछे उनका तर्क है कि पंचायत चुनाव में आवेदन करते वक्त उम्मीदवार का मौजूद रहना जरूरी नहीं है, साथ ही इस सूची में मतदाता की तस्वीर नहीं होती। आवेदन के बाद आवेदनों की जांच के दौरान भी किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आपत्ति दर्ज न कराए जाने को भी उन्होंने एक वजह बताया।
अजीत कुमार ने बताया कि उन्होंने इस स्थिति से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया है। आयोग ने कहा है कि मृत व्यक्ति का नामांकन भरे जाने पर चुनाव निरस्त न किया जाए बल्कि संबंधित का नाम मतपत्र से हटाकर मतदान कराया जाए। प्रशासन ने मृत महिला का आवेदन करने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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