कंधमाल मामले में अदालत ने 3 लोगों को सजा सुनाई
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पी. के. पात्रा ने कहा, "पिछले साल 25 सितंबर 2008 को कंधमाल जिले के ग्रिसंगिया गांव में अलीमा मलिक के घर को जलाने के मामले में तीनों को दोषी करार दिया गया।"
उन्होंने कहा, "तीनों आरोपियों को दो साल कैद की सजा सुनाई गई साथ ही प्रत्येक पर 2,500 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।"
त्वरित न्यायालय के न्यायधीश चितरंजन दास ने सभी दोषियों को सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि बीते साल विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार सहयोगियों की हत्या के बाद कंधमाल में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे और इसमें कई लोगों की जान चली गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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