रिलायंस गैस विवाद मामले में फैसला सुरक्षित
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति पी.सथशिवम की खंडपीठ ने 27 दिनों तक चली बहसों का निष्कर्ष निकालने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
खंडपीठ, मुकेश अंबानी के आरआईएल को आवंटित कृष्णा-गोदावरी बेसिन से अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली आरएनआरएल को 2.34 डॉलर प्रति यूनिट की दर से 17 सालों तक 2.80 करोड़ यूनिट गैस की आपूर्ति पर पैदा हुए विवाद की सुनवाई कर रही थी।
गैस की कीमत, आपूर्ति की अवधि और उसकी मात्रा अंबानी परिवार द्वारा वर्ष 2005 में किए गए एक समझौते पर आधारित है। लेकिन बाद में आरआईएल ने कहा कि वह आरएनआरएल को 4.20 डॉलर प्रति यूनिट की दर से गैस बेचेगी। उसने दावा किया कि यह दर सरकार द्वारा तय की गई है।
इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने आरएनआरएल के पक्ष में फैसला दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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