ओबीसी उम्मीदवार के पक्ष में अदालत का फैसला
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायाधीश एस.मुरलीधरन की खंडपीठ ने इस सप्ताह के प्रारंभ में अपने एक आदेश में एम्स को निर्देश दिया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार मनीष पटनेचा को उसकी पसंद के विषय में प्रवेश दे। पटनेचा को इस वर्ष ओबीसी कोटे के तहत दूसरी बार काउंसिलिंग में शामिल होने से रोक दिया गया था, क्योंकि उसने प्रवेश के लिए पहले सामान्य कोटे का विकल्प चुन लिया था।
दूसरी काउंसिलिंग के दौरान उसने ओबीसी कोटे के तहत शामिल होने का विकल्प चुना, ताकि वह अपनी पसंद के विषय में प्रवेश पा सके, लेकिन एम्स ने यह कहते हुए इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी कि इससे दो सीटें फंस जाएंगी।
इसके बाद पटनेचा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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