नारायण साई की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
इंदौर, 29 अगस्त (आईएएनएस)। संत आसाराम बापू के पुत्र नारायण साई की उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश डब्ल्यू़ ए़ शाह ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। नारायण साई ने गुजरात पुलिस द्वारा अपनी संभावित गिरफ्तारी को लेकर अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
गुजरात के अहमदाबाद स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद शहर में आंदोलन हुए और हत्या की आशंका जताई गई। चर्चा थी कि नारायण साई को पुलिस पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इन्हीं आशंकाओं के आधार पर नारायण साई की ओर से उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि वे गुजरात जाकर जांच में मदद करना चाहते हैं, परन्तु आशंका है कि गुजरात जाते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दायर याचिका के आधार पर न्यायधीश शाह ने गुजरात पुलिस से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी।
शासकीय अधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने कहा कि गुजरात पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब में कहा गया कि प्रकरण की जांच जारी है और नारायण साई के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। न्यायालय का मानना है कि जब कोई मामला ही दर्ज नहीं है तो अग्रिम जमानत किस लिए। परिणामस्वरूप न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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