आरुषि हत्याकांड : तलवार की जमानत याचिका खारिज (लीड-1)
गाजियाबाद, 10 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में संदिग्ध आरोपी एवं आरुषि के पिता राजेश तलवार की जमानत की याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश सपना मिश्रा ने सीबीआई और तलवार दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हत्या के आरोपी को जमानत देने का अधिकार उनकी अदालत को नहीं है।
तलवार के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआई के वकील की दलील थी कि अभी मामले की जांच चल रही है।
तलवार के वकील सतीश टमटा ने कहा, "दरअसल, यह एक प्रक्रिया है कि जमानत याचिका निचली अदालत से अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत तक पहुंचती है। हम एडीजे की अदालत में याचिका दायर करेंगे।"
गौरतलब है कि 14 वर्षीया आरुषि गत 16 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। शुरुआत में पुलिस का शक परिवार के घरेलू नौकर हेमराज पर गया था, लेकिन अगले ही दिन हेमराज के शव की बरामदगी की वजह से मामला और उलझ गया था।
इस दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने 23 मई को राजेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस समय कहा था कि तलवार ने पहले हेमराज और फिर आरुषि की हत्या की। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।