उप्र में हत्या के मामले में 28 को उम्रकैद
फतेहपुर, 23 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायालय ने आज 15 साल पुराने हत्या के एक मामले में 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र के सेलावन गांव में दिसंबर 1993 में अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के बीच मामूली विवाद के तूल पकड़ने के बाद पिछड़ी जाति के लोगों ने अनुसूचित जनजाति के कंजड़ बिरादरी के लोगों के घरों में आग लगा दी थी, जिसमें 6 लोग जिंदा जल गये थे।
इस घटना के बाद कंजड़ बिरादरी के लखपतिया की गवाही के बाद पिछड़ी जाति के 89 लोगों के खिलाफ नामजद और 650 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 396, 407, 430, 324, 427 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में 8 अप्रैल 1994 को आरोपपत्र दाखिल किए गए और 15 वर्षो तक लगातार सुनवाई होती रही। इस दौरान 54 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए और 7 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। मामले में 28 आरोपियों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून के तहत 13 मई से सुनवाई चल रही थी। इन सभी को आज न्यायाधीश महेश शर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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