सौतेली बेटी से यौन संबंध बनाने पर भारतीय को 25 साल की सजा
सिंगापुर, 23 मई (आईएएनएस)। सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में 25 साल जेल की सजा सुनाई है और उसे अधिकतम 24 बेंत लगाने का भी आदेश जारी किया है।
इस भारतीय पर आरोप लगाया गया था कि वह अपनी सौतेली बेटी के साथ उस समय से यौन संबंध स्थापित कर रहा था, जब वह 11 साल की थी।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद 37 वर्षीय सूचना तकनीकी (आईटी) विशेषज्ञ ने मई, 2007 में दिए अपने बयान में अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद गुरुवार को अदालत में आईटी विशेषज्ञ अपने बयान से मुकर गया।
'स्ट्रेट टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार अदालत में आईटी पेशेवर ने कहा, 'साक्ष्य कहां है?' उसने अदालत में यह भी दलील दी कि पुलिस के सामने दिए गए बयान सच नहीं हैं।
इस भारतीय ने अदालत में कहा कि अगस्त में जब उसकी पत्नी व सौतेली बेटी भारत जा रही थी तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जबकि वे मामले में अहम गवाह थे।
इसके बाद अदालत ने भारत स्थित इंटरपोल से कहा कि वह इस भारतीय की पत्नी और अब 14 साल की हो गई सौतेली बेटी का पता लगाए।
समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक यहां के कानून के अनुसार पुलिस के सामने दिए गए बयान से अगर अदालत सहमत हो जाती है, तो आरोपी को सजा हो जाती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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