बिहार की एक अदालत का सोनिया गांधी को सम्मन

पटना, 22 मई (आईएएनएस)। बिहार की एक अदालत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य तीन को धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के एक मामले में सम्मन जारी किया है।

सोनिया गांधी को एक पोस्टर में हिंदू देवी दुर्गा के रूप में दिखाए जाने पर मुजफ्फरपुर जिला की फास्ट ट्रेक अदालत ने उन्हें और अन्य तीन को इस संबंध में 26 जून तक स्वयं या अपने वकील द्वारा स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

न्यायाधीश वी. के. मंडल ने वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए सम्मन जारी किया। ओझा ने आईएएनएस से कहा कि अदालत द्वारा सोनिया गांधी को सम्मन जारी करने से इस बात की पुष्टि होती है कि शक्तिशाली लोगों को किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है।

उन्होंने कहा, " सोनिया गांधी को देवी दुर्गा के रूप में दर्शाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है क्योंकि वह एक ईसाई हैं। "

गौरतलब है कि ओझा ने साल की शुरुआत में मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कीअदालत में इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने 25 मार्च को यह मामला दर्ज किया था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 295 (ए) और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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