बांग्लादेश में आतंकवाद से कड़ाई से निपटने के लिए लागू होगा अध्यादेश
ढाका, 19 मई (आईएएनएस)। बांग्लादेश में आतंकवाद से कड़ाई से निपटने के लिए एक ऐसा अध्यादेश लागू किया जाएगा जिसमें मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान होगा। यह जानकारी सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार के एक प्रवक्ता ने दी।
सरकार के मुख्य सलाहकार फखरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद ने रविवार शाम को इस अध्यादेश को स्वीकृति दी।
इस अध्यादेश में आतंकवादी गतिविधियों को स्पष्ट किया गया है। इसके मुताबिक बांग्लादेश की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना आतंकवादी गतिविधियों की श्रेणी में माना जाएगा।
इस अध्यादेश के अनुसार बमों या अन्य विस्फोटकों के इस्तेमाल, प्राणघातक हथियारों या रसायनों के इस्तेमाल, निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, किसी को जान से मार देने की धमकी देना जैसे कार्यो को आतंकवादी गतिविधियों में रखा गया है।
इस अध्यादेश पर विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि इसे लागू किए जाने के पहले लोगों की राय लेनी चाहिए।
'न्यू एज' अखबार में सोमवार को छपी खबरों के मुताबिक मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों को आशंका है कि इस अध्यादेश का दुरुपयोग हो सकता है। खासकर राजनीतिक दलों को आशंका है कि इस अध्यादेश के कारण आने वाले दिनों में उनका उत्पीड़न किया जा सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications