सरदार सरोवर विस्थापितों को जमीन खरीदने की अनिवार्यता खत्म
भोपाल, 18 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना विस्थापितों के लिए मुआवजे की राशि से जमीन के बदले जमीन खरीदने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही कृषि भूमि न चाहने वाले विस्थापितों को विशेष पुनर्वास अनुदान का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला किया है।
प्रदेश सरकार ने पूर्व में डूब भूमि के बदले भूमि के पात्र ऐसे किसान जो विशेष पुनर्वास अनुदान राशि से अपनी पसंद की कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं उन्हें इस राशि से न्यूनतम 2 हेक्टेयर सिंचित जमीन खरीदने की अनिर्वायता की थी। उस अनिर्वायता को अब समाप्त कर दिया गया है।
सरकार द्वारा किए गए संशोधन के मुताबिक ऐसे विस्थापितों को जिनकी आजीविका का मूल साधन खेती नहीं है उन्हें विशेष पुनर्वास अनुदान की पूरी राशि अपने आजीविका साधन को मजबूत करने में उपयोग की छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। प्रस्तुत शपथ पत्र का कलेक्टर द्वारा परीक्षण कराया जाएगा और उन्हीं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद ही संबंधित परिवार को विशेष पुनर्वास अनुदान की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
मालूम हो कि सरदार सरोवर परियोजना के ऐसे विस्थापित जिनकी 25 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि डूब से प्रभावित हुई है उन्हें भूमि के बदले भूमि अथवा विशेष पुनर्वास अनुदान की राशि प्राप्त करने की पात्रता है। परियोजना से प्रभावित 4 हजार 453 परिवार भूमि के बदले भूमि की पात्रता रखते थे। इनमें से 4 हजार 239 परिवारों ने भूमि के बदले विशेष पुनर्वास पैकेज लेने का विकल्प चुना है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।