प्रमोद महाजन हत्याकांड: प्रवीण की याचिका स्वीकार
मुंबई. 1 फरवरी. वार्ता. भारतीय जनता पार्टी नेता प्रमोद महाजन कीहत्या में दोषी पाये गये प्रवीण महाजन की निचली अदालत के फैसलेको चुनौती देने वाली याचिका बंबई उच्च न्यायालय ने आज सुनवाईके लिए स्वीकार कर ली
न्यायाधीश एस बी म्हसे और न्यायाधीश वी के ताहिलरमानी कीखंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली
प्रवीण ने अपनी अपील में आरोप लगाया है कि श्री महाजन की हत्यादुर्घटनावश चली गोली के कारण थी1 प्रवीण ने याचिका में श्री महाजनके दिवंगत निजी सचिव विवेक मोइत्रा पर महाजन परिवार को..ब्लैकमेल.. करने का आरोप भी लगाया है1 सत्र न्यायालय ने हाल में प्रवीण को हत्या का दोषी करार देते हुएउम्रकैद की सजा सुनाई थी1 प्रवीण पर आरोप है कि उसने 22 अप्रैल2006 को अपने भाई के वर्ली स्थित आवास पर जाकर तीन गोलियांमारी थीं और फिर पिस्तौल समेत आत्मसमर्पण किया था1 श्री महाजनका हिंदूजा अस्पताल में दस दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूनेके बाद 3 मई को निधन हो गया था1 महेश 1924 .वार्ता.