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चुनाव आयुक्तों को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को

By Staff
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नयी दिल्ली 01 फरवरी .वार्ता. विधि एवं न्यायमंत्री हंसराज भारद्वाज ने आज कहा कि केवल राष्ट्रपति ही आरोपों की स्थिति में किसी चुनाव आयुक्त को हटा सकता है1 मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार नहीं है

श्री भारद्वाज आज यहां ग्रामीण न्यायालयों पर राज्यों के विधि मंति्रयों तथा वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों के सम्मेलन के बाद संवाददाताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे1 चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाये जाने की भारतीय जनता पार्टी की मांग की बाबत पूछे जाने पर श्री भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह महाभियोग से हटाये जाने के बारे में सरकार सम्बद्ध कानून में आवश्यक संशोधन लाने पर विचार कर रही है1 अगर यह कानून बन जाता है तो चुनाव आयुक्तों पर लगे आरोपों के चलते उन्हें केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकेगा

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल चुनाव आयुक्त नवीन चावला को कांग्रेस पार्टी के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाये जाने के आरोप में से हटाने की मांग की थी तथा मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी को पार्टी के 180 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन दिया था कि सेतु समुद्र परियोजना पर सरकार हलफनामा दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आज चार और हफ्ते की मोहलत दिये जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को मार्च तक हलफनाम दायर करने का वक्त दिया गया है इसी समयावधि के अनुरूप सरकार हलफनामा दायर करेगी

शोभना.समरेन्द्र.अजय.रमेश1940वार्ता

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