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सत्तर रूपये के गबन पर दो वर्ष की सजा
बीकानेर. 31 जनवरी .वार्ता. राजस्थान में बीकानेर शहर की एक अदालत ने कल बाईस वर्ष पुराने एक मामले में सत्तर रूपये की सरकारी राशि के गबन के आरोपी बस परिचालक को दो वर्ष के कारावास सहित एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई
सिविल न्यायाधीश सतीश चन्द्र गोदारा की अदालत ने जोधपुरनिवासी किशनाराम विश्नोई को सत्तर रूपये की सरकारी राशि के गबनका दोषी मानते हुये यह फैसला सुनाया हैं
प्रकरण के अनुसार परिवादी तत्कालीन बीकानेर आगार प्रबंधन .रोडवेज. विजय गांधी ने 25 जुलाई 85 को पुलिस थाना कोटगेट मेंेरिपोर्ट दर्ज करायी थी कि आरोपी ने बीकानेर रावला मार्ग पर बारह यात्रीबिना टिकट बिठा रखे थे1 उक्त यात्रियों की टिकट बिक्री राशि सत्तररूपये जमा नहीं कराके पैसों का गबन कर लिया हैं1 सं. शोभित वीरेन्द्र1435 वार्ता
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