पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास
गोरखपुर 31 जनवरी .वार्ता. पिता की हत्या के जुर्म में दोषी पाये जानेपर अपर सत्र न्यायाधीश के.पी. सिंह ने एक व्यक्ति को कल उम्रकैद वदस हजार रूपये के अर्थदन्ड से दंडित किया
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खोराबार क्षेत्र के कैथवलिया गांवनिवासी अभियुक्त लाल बचन केवट को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश नेयह भी कहा कि अर्थदन्ड जमा न करने पर उसे एक वर्ष का कठोरकारावास और भुगतना होगा
अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा किगगहा थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव का निवासी अभियुक्त लाल बचन19 सितम्बर 2004 को रात्रि लगभग 12 बजे मजदूरी करके आयाऔर उसकी अपने पिता लूटी केवट से जमीन जायदाद को लेकरकहासुनी हो गयी1 उसी दौरान उसने अपने पिता लूटी का गला दबा दिया जिससेउसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी1 अदालत ने अभियुक्त को अपने पिता की हत्या करने के जुर्म में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई
उदय. शिव प्रेम.1300वार्ता












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