उच्च न्यायालय ने चंद्रास्वामी को विदेश जाने की अनुमति दी
नयी दिल्ली.31 जनवरी.वार्ता.दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी उर्फ नेमीचंद जैन को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी
तांत्रिक चंद्रास्वामी के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय कानून.फेरा. के उल्लंघन के 12 मामले चल रहे है
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने प्रवर्तन निदेशालय की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यदि चंद्रास्वामी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वह कभी स्वदेश नहीं लौटेंगे
चंद्रास्वामी ने न्यायालय से एक महीने के लिए बि्रटेन .संयुक्त अरब अमीरात और मारीशस जाने की अनुमति मांगी थी 1 न्यायालय ने हालांकि जमानत राशि को प्रति मामले के हिसाब से दस लाख रूपये बढा दिया है
चंद्रास्वामी पर आरोप है कि उन्होंने फेरा की धारा 8(1) का उल्लंघन करते हुए तीन अलग..अलग व्यक्तियों से विदेशी मुद्रा ली और उन्होंने यह राशि सरकार को नहीं सौपी जो इस कानून की 56वीं धारा का उल्लंघन है
भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लिये बिना मार्च 1980 में जगदेव मिश्रा और जगदीश प्रसाद नाम के व्यक्तियों से दो लाख अमरीकी डालर प्राप्त करने के मामले में भी वह अभियुक्त है
देवेन्द्र.संजीव.समरेन्द्र.राणा 1950वार्ता












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