विदेशी कंपनियों के ईशॉप भी एफबीटी के दायरे में .. वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली. 23 जनवरी ..वार्ता.. विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों को .कर्मचारी शेयर विकल्प योजना. ईशॉप. के तहत दिये जाने वाले शेयर लाभ पर भी पि्रंज बेनीफिट टैक्स .एफबीटी. लागू होगा1 घरेलू कंपनियों पर यह पहले ही लागू है

वित्त मंत्रालय की आज यहां जारी विग्यप्ति में स्पष्ट किया गया है कि विदेशी कंपनियों के भारत में काम कर रहे कर्मचारियों को यदि कंपनी शेयरों से कोई लाभ होता है तो उन्हें भी चालू वित्त वर्ष से ही इस पर एफबीटी देना होगा1 इसके लिये एफबीटी कानून के नियमों में संशोधन कर दिया गया है1 वर्ष 2008..09 के निर्धारण वर्ष से ही इस प्रकार के शेयर लाभ पर एफबीटी देय होगा

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 2007..08 के बजट में कर्मचारी स्टॉक आप्शन स्कीम के माध्यम से कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को एफबीटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था जो कि बजट पारित होनेे के साथ ही अमल में आ गया था1 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड .सीबीडीटी. के एक अधिकारी के मुताबिक इस बारे में स्थिति अस्पष्ट बनी हुई थी कि भारत में काम कर रहे विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों को प्राप्त शेयर लाभ पर भी यह लागू होगा अथवा नहीं1 बहरहाल विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और चालू वित्त वर्ष में ईशॉप से होने वाला लाभ एफबीटी के दायरे में होगा

सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 40 लाख पये सालाना कारोबार करने वाले व्यवसायी तथा 10 लाख रपये सालाना की आय कमाने वाले पेशेवरों को अब अपनी आयकर केवल इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिये जमा कराना होगा1 सरकार ने इसके लिये कई बैंकों को अधिकृत किया हुआ है जहां से आयकर रिटर्न इंटरनेट के जरिये जमा की जा सकती है

महाबीर.राणा 2040वार्ता

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