केंद्र की याचिका पर दिननि और डीजेबी को उच्चतम न्यायालय का नोटिस
नयी दिल्ली. 30 नवम्बर. वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र की उस याचिका पर दिल्ली नगर निगम .दिननि. और दिल्ली जल बोर्ड .डीजेबी. को नोटिस जारी किये जिसमें उसने राष्ट्रीय राजधानी की 1500 अनधिकृत और अनियमित कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुमति मांगी है1 मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन की खंडपीठ ने न्यायालय के सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार का भी पक्ष मांगा है1 न्यायमूर्ति अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ इस मसले की पहले ही सुनवाई कर रही है. लेकिन केंद्र सरकार ने इस पीठ के पास जाने की बजाय आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ का दरवाजा खटखटाया1 न्यायालय ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है जिसमें यमुना नदी में कचरा बहाने पर नियंत्रण के लिए सीवेज इंटरसेप्टर लगाने का विस्तृत उल्लेख किया गया हो ताकि नदी में बढती गंदगी और जल प्रदूषण पर रोक लगायी जा सके1 सुरेश.अजय.ति्रपाठी1907वार्ता