निगम में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया के खिलाफ याचिकाएं खारिज
नयी दिल्ली. 30 नवम्बर .वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया1 न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया कि यह भर्ती प्रक्रिया पर विराम लगाने का उचित समय नहीं है. क्योंकि इससे अगले शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य प्रभावित होगा1 उच्च न्यायालय ने इससे पहले दिल्ली नगर निगम .एमसीडी. के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की खाली पडी सीटों को अप्रैल 2008 तक भरने का निर्देश दिया था1 उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के अनुसार नगर निगम शिक्षकों की 3348 सीटें रिक्त पडी थीं. जिनमें से 1600 को नियमित भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा गया. लेकिन शेष सीटों पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ..डीएसएसएसबी.. ने क्वालिफाई अंक के आधार पर भर्तियां की1 उम्मीदवारों का आरोप है कि डीएसएसएसबी ने इस समय जो प्रक्रिया अपनाई है. उसका जिक्र विज्ञापन में नहीं किया गया था1 सुरेश.रीता नंद2113 वार्ता












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