पावर कॉरपोरेशन की तकनीकी ग्रेड 3095 भर्ती का रिजल्ट रद्द
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पावर कॉरपोरेशन की तकनीकी ग्रेड 3095 भर्ती का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नए सिरे से वरीयता सूची तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती में अपेक्षित मान्य डिग्री धारकों का ही चयन किया जाना चाहिए । इसके लिये राज्य विद्युत सेवा आयोग मान्य डिग्री धारकों की सूची तैयार करे और उसके अनुसार नए सिरे से कट ऑफ मेरिट निर्धारित कर परिणाम घोषित करे।
ये
थी
परिणाम
रद्द
करने
की
वजह
दरअसल
यूपी
पावर
कॉरपोरेशन
में
तकनीकी
ग्रेड
के
3095
भर्ती
में
हुये
चयन
को
600
से
अधिक
अभ्यर्थियों
ने
चैलेंज
किया
था।
इसकी
सुनवाई
न्यायमूर्ति
यशवंत
वर्मा
ने
शुरू
की।
तो
कोर्ट
को
बताया
गया
कि
यूपी
पावर
कॉरपोरेशन
ने
6
सितंबर
2014
को
तकनीकी
ग्रेड
के
2211
और
24
अप्रैल
2015
को
इसी
ग्रे़ड
के
884
पदों
की
भर्ती
के
विज्ञापन
जारी
किए।
भर्ती
में
ट्रिपल
सी
प्रमाण
पत्र
की
योग्यता
निर्धारित
की
गई
थी
लेकिन
याचीगण
का
चयन
इन
पदों
पर
न
करते
हुये,
प्राइवेट
संस्थानों
के
गैर
मान्य
प्रमाण
पत्र
धारकों
को
चयन
सूची
में
शामिल
कर
लिया
गया।
याचिकाकर्ताओ की ओर से दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत मान्य योग्यता धारक ही सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। याचीगण इसकी पूर्ण योग्यता रखते हैं। ऐसे में बगैर मान्यता वालों के प्रमाण पत्र परिणाम नौकरी देने का कोई औचित्य ही नहीं है। कोर्ट सुनवाई पूरी करते हुये अपना फैसला सुनाया कि भर्ती प्रक्रिया में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त ट्रिपल सी एवं इसके समकक्ष डिग्री धारक को योग्यता का आधार माना गया तो गैर मान्य प्रमाण पत्र धारकों को चयन सूची में रखना गलत है। राज्य विद्युत सेवा आयोग मान्य डिग्री धारकों की सूची तैयार करे और उसके अनुसार नए सिरे से कट ऑफ मेरिट निर्धारित कर परिणाम घोषित करे।
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