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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में 33 पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना वापस ली

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए जारी की गई अधिसूचना वापस ले ली है। इन पदों के लिए देशभर से आवेदन मांगे गए थे। इसको लेकर कई राजनतिक दलों मे कड़ा विरोध जताया था। खासकर विपक्षी दलों ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था। जिसके बाद ये अधिसूचना वापस ले ली गई है।

jammu kashmir high court denotifies recruitment for 33 post

अधिसूचना वापस लेने के पीछो कोई वजह नहीं बताई गई है। माना जा रहा है कि विपक्षी दलों का कड़ा विरोध ही इसकी वापसी की वजह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेकेएनपीपी, वाम दलों और भाजपा के अलावा दूसरे राजनीतिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी। धार ने मंगलवार शाम को ताजा अधिसूचना जारी कर कहा, सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद यह पहला मौका था जब किसी भर्ती परीक्षा के लिए देशभर के लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में निकली भर्ती के लिए वह उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे, जो इस राज्य और लद्दाख के स्थायी निवासी हैं। अब नियम बदल गए हैं।

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English summary
jammu kashmir high court denotifies recruitment for 33 post
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