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नहीं रुकेगी अखिलेश यादव वाली दरोगा भर्ती, हाईकोर्ट ने कहा रखे जाएंगे 2784 पुलिस वाले

आरोप लगाया गया की परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और परीक्षा विज्ञापन नियमों के विपरीत निकाला गया है। इस आरोप को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

By Gaurav Dwivedi
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इलाहाबाद। 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा शुरू की गई दरोगा भर्ती अब नहीं रुकेगी। हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मौजूदा समय में दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है और आज इसका आखिरी दिन है। हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को चालू रखने की मंजूरी देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि यूपी में 2784 पदों पर दरोगा भर्ती चल रही है। जिसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई और आरोप लगाया गया की परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और परीक्षा विज्ञापन नियमों के विपरीत निकाला गया है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और सरकार को भर्ती प्रक्रिया चालू रखने की मंजूरी दे दी गई है।

रद्द हो चुकी है परीक्षा

रद्द हो चुकी है परीक्षा

गौरतलब है कि 2016 में शुरू हुई दरोगा भर्ती परीक्षा काफी विवादित रही। पिछले 17 जुलाई से लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तब परीक्षा कराने वाली संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही पेपर लीक करने का मामला सामने आया था, लेकिन एक बार फिर अब जब परीक्षा शुरु हुई तो उसी संस्था को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी फिर से दे दी गई है। जिसके बाद अब फिर से 12 दिसंबर से लिखित परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

पूरी होगी भर्ती

पूरी होगी भर्ती

इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और शिव शंकर आदि की याचिका पर न्यायमूर्ति आरएस मौर्य ने सुनवाई की। बहस के दौरान बताया गया की परीक्षा में अनियमितता हुई है और परीक्षा का विज्ञापन नियमों के विपरीत है। इसके जवाब में मुख्य स्थाई अधिवक्ता वाईके श्रीवास्तव ने जबरदस्त दलीले दी और याचिका का विरोध करते हुए बताया कि देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था इस परीक्षा को करा रही है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है।

विज्ञापन नियम पर उठाए गए थे सवाल

विज्ञापन नियम पर उठाए गए थे सवाल

उन्होंने दावा किया कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन रूल्स में संशोधित नियमों के अनुसार ही हो रहा है। हाईकोर्ट मुख्य स्थाई अधिवक्ता की दलीलों से संतुष्ट रहा और याचिका खारिज करते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी है।

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English summary
High Court Order to keep Akhilesh Yadav tenures UP Police Recruitment continue
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