72825 सहायक अध्यापक भर्ती: 1536 खाली पदों को भरने का कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट तक का सफर कर चुकी 72825 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला अभी तक उलझा हुआ है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया है और 1536 खाली पदों पर सहायक अध्यापकों को भर्ती करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल 72825 सहायक भर्ती में अभी भी 1536 पद खाली चल रहे थे , जिसे न भरने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि वह याचीगण के आवेदन पर निर्णय लें और 6 महीने के अंदर खाली पड़े 1536 पदों को भरें।
क्या
है
मामला
बता
दें
कि
यूपी
में
शुरू
हुई
72825
सहायक
अध्यापक
भर्ती
लंबे
समय
से
अधर
में
लटकी
हुई
है।
समय-समय
पर
इसमें
नियुक्तियां
होती
रही
और
मौजूदा
समय
में
64275
सहायक
अध्यापकों
की
नियुक्ति
हो
चुकी
है।
इसमें
कुछ
और
नियुक्तियां
भी
हुई
है,
हलांकि
उनका
रिकॉर्ड
अभी
कोर्ट
तक
नहीं
पहुंचा
है।
पिछले
वर्ष
सुप्रीम
कोर्ट
में
जब
यह
मामला
सुना
जाने
लगा
उस
वक्त
यूपी
की
योगी
सरकार
ने
हलफनामा
दाखिल
कर
कहा
था
कि
64275
सहायक
अध्यापकों
की
नियुक्ति
कर
दी
गई
है
और
बाकी
बचे
पदों
पर
6
महीने
के
अंदर
नियुक्ति
प्रक्रिया
पूरी
कर
ली
जाएगी,
लेकिन
नियुक्ति
प्रक्रिया
पूरी
नहीं
हुई
और
डेढ
हजार
से
ज्यादा
पद
अभी
भी
खाली
हैं।
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
बहस
के
दौरान
बताया
गया
है
1536
खाली
पदों
पर
6
महीने
गुजर
जाने
के
बाद
भी
कोई
एक्शन
नहीं
लिया
गया
है।
मिल
जाएगी
नौकरी
भर्ती
प्रक्रिया
में
खाली
पदों
को
ना
भरे
जाने
पर
सहायक
अध्यापक
भर्ती
में
शामिल
होने
वाले
अभ्यर्थियों
ने
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
याचिका
दाखिल
की
जिस
पर
न्यायमूर्ति
एमसी
त्रिपाठी
ने
सुनवाई
शुरू
की
की
तो
याचियों
की
ओर
से
एडवोकेट
रवीश
कुमार
ने
दलील
देते
हुये
सुप्रीम
कोर्ट
में
राज्य
सरकार
द्वारा
दिए
गए
हलफनामे
का
जिक्र
किया
और
दलील
दी
कि
जब
सरकार
ने
6
महीने
के
अंदर
खाली
पदों
को
भर
लेने
हलफनामा
दिया
था
तो
आखिर
उसे
पूरा
क्यों
नहीं
किया
गया।
हाईकोर्ट
ने
इसे
गंभीर
विषय
मानते
हुए
तत्काल
प्रभाव
से
अपर
मुख्य
सचिव
बेसिक
शिक्षा
को
कहा
कि
वह
याचीगण
के
प्रत्यावेदन
पर
फैसला
लें
और
6
महीने
के
अंदर
कार्यवाही
सुनिश्चित
करें।
फिलहाल
एक
बार
फिर
उम्मीद
जगी
है
कि
72825
सहायक
भर्ती
में
शामिल
होने
के
बावजूद
नौकरी
से
वंचित
रहे
अभ्यर्थियों
को
जॉब
मिल
जाएगी।
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