FACT CHECK: क्या कमाई का 18 फीसदी हिस्सा लेने को सरकार ला रही है कानून? जानिए सच्चाई

नई दिल्ली। सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर एक मैसेज हाल के दिनों में लगातार वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। इसके मुताबिक देश के सभी करदाताओं को अपनी आमदनी का 18 फीसदी एक डिपॉजिट स्कीम में जमा करना होगा। इस कानून के तहत ये रकम एक तरह से सरकार को देना अनिवार्य हो जाएगा। वायरल हो रहे मैसेज को लेकर सरकार की ओर से साफ किया गया है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये महज एक अफवाह है।

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वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है, अपनी जेबें ढीली करने के लिए अब तैयार रहिए। सरकार कंपलसरी डिपॉजिट एक्ट (सीडीए) 1963 लाने जा रही है। ये एक्ट सभी करदाताओं, प्रोपर्टी के मालिकान और तमान सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके तहत इन सभी को कमाई का 18 फीसदी डिपॉजिट स्कीम में जमा करना होगा। मैसेज में ये भी कहा गया है कि ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है, मुश्किल वक्त में पहले भी ये हो चुका है। देश में दो बार 1962 की जंग में और 1972 की लड़ाई में ये लागू किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि ये पूरी तरह से बेबनियाद बात है, इस तरह के किसी एक्ट को लाने को लेकर ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही किसी ने ये प्रस्ताव दिया है।

वहीं एक और वायरल खबर पर भी केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द की प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 50 साल हो जाएगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने इसे सिर्फ अफवाह करार दिया है।

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