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fact check: क्या पैन कार्ड को आधार नहीं जोड़ने पर भरना होगा 10 हजार का जुर्माना, जानें सच

नई दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है।सरकार ने अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि, जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2021 तक लिंक नहीं किया है, उन्हें 10 हजार रुपए की पैनल्टी देनी होगी।

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    Fact Check: Pan Aadhar Link नहीं करने वालों पर लगेगा 10 हजार रु. का जुर्माना | वनइंडिया हिंदी
    Fact Check: Penalty For Not Linking Aadhaar Card With PAN Card Is Rs 10,000? know truth

    कई लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है। जिसमें लिखा हुआ है कि, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। यदि आप दोनों दस्तावेजों को समय सीमा के भीतर लिंक करने में विफल रहते हैं तो आवेदन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इस मैसेज को कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है।

    वन इंडिया की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे की पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में ये दावा गलत साबित हुआ है। बता दें कि, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीखी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। जिससे यह दावा पहली नजर में गलत साबित हो जाता है। अगर बात 10 हजार रुपए की पैनल्टी की जाए तो हमने इस संबंध में एक आर्टिकल मिला है। 31 मार्च को इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, 31 मार्च तक आप अगर पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं तो 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।

    आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 एच के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इस बारे में 23 मार्च को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2021 को पारित करने के समय अधिसूचित किया था। किसी व्यक्ति के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA (2) के तहत आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। यदि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, और बैंक खाता खोलने के लिए और 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है।

    वहीं, आयकर अधिनियम की धारा 272 (बी) के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी धारा 139 एए के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर सूचित किया है कि आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है। यह कदम भारत में कोरोनो वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उठाया गया है।

    Fact Check

    दावा

    पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2021 तक लिंक नहीं किया है,तो 10 हजार रुपए की पैनल्टी देनी होगी।

    नतीजा

    हमारी पड़ताल में ये दावा गलत साबित हुआ है। बता दें कि, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीखी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

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    फैक्ट चेक करने के लिए हमें [email protected] पर मेल करें
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