Fact Check: दिल्ली में अब चलेगी 10-15 साल पुरानी कारें? जानें वायरल सरकारी आदेश की हकीकत
भारत राजपत्र को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि 5000 रुपए फीस देकर वाहन मालिक अपने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की आरसी रिन्यू करवाई जा सकती है। जानिए इसकी सच्चाई।

Delhi old Cars Fact Check: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 10-15 साल पुराने वाहनों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। ऐसे दावों के साथ सोशल मीडिया पर एक सरकारी दस्तावेज जमकर शेयर किया जा रहा है। जिसमें दावा करते हुए कहा जा रहा है कि NGT द्वारा 10 वर्ष पुरानी डीजल कार और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार पर लगाई पाबंदी को खत्म करते हुए वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। ऐसे में क्या है इस वायरल दस्तावेज का सच जानिए...
दरअसल, भारत राजपत्र को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि अब 5000 रुपए फीस देकर वाहन मालिक अपने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की आरसी (Registration certificate) रिन्यू करवाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कानून 2023 को जारी कर कर यह जानकरी दी है।ट्विटर पर Basic Shiksha Parishad LIVE NEWS के नाम से अकाउंट से कथित सरकारी सूचना शेयर की गई है, जिसमें लिखा है कि NGT द्वारा 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाई पाबंदी समाप्त। 5000 फीस देकर अपनी 10 वर्ष पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की RC रिन्यू करवाइए। भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना।
यहां तक की कई मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइट्स भी ऐसी ही खबर बताई जा रही है। ऐसे में जब वायरल सरकारी अधिसूचना की पड़ताल की गई तो मामला बिल्कुल पलट निकला। आप भी किसी भी इस तरह की खबर पर भरोसा ना करें, क्योंकि यह नोटिफिकेश सही नहीं है। हमारी पड़ताल में यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है।
जानिए क्या है सरकारी अधिसूचना
जांच में पता चला है कि दस साल से पुरानी डीजल कारों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध अभी भी एनसीआर में प्रभावी है। इसमें ना कोई बदलाव हुआ है और ना किसी तरह की राहत दी गई है। जो सरकारी अधिसूचना साझा की जा रही है, वह पुरानी कारों की बिक्री और खरीद के संबंध में अलग मुद्दे से जुड़ा है। इस नोटिफिकेश का दिल्ली-एनसीआर के पुरानी गाड़ियों वाले नियम से कोई वास्ता नहीं है।

Fact Check
दावा
दावा किया गया है कि NGT द्वारा 10 वर्ष पुरानी डीजल कार और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार पर लगाई पाबंदी को खत्म कर दिया गया है।
नतीजा
वायरल सरकारी अधिसूचना फर्जी है। इसका पुरानी गाड़ियों की पाबंदियों से कोई वास्ता नहीं है।
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