त्योहारी सीजन में राज्यों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें आपके राज्य में क्या है नियम ?

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। दिवाली के जश्न में आतिशबाजी और पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कितना उत्साह रहता है इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इन पटाखों के चलते कितना प्रदूषण होता है ये शायद हम भूल जाते हैं। त्योहार के जश्न के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे इसीलिए इस बार भी कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

Firecrackers

बुधवार को ही पश्चिम बंगाल ने आदेश जारी कर आने वाले त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने को प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य में कोविड-19 मरीजों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। आइए देखते हैं कि राज्यों में पटाखों को लेकर क्या निर्देश जारी किए गए हैं।

दिल्ली
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 29 सितम्बर को एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितम्बर को इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा था कि जिंदगियों को बचाने के लिए यह आवश्यक है।

पंजाब
पंजाब सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिवाली और गुरुपर्व पर पूरे राज्य में सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है। वहीं खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर के चलते जालंधन और मंडी गोविंदगढ़ में बुधवार रात से पूरी तरह से पटाखा जलाने पर रोक लगा दी है।

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने यह फैसला राज्य में कोविड-19 के चलते होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों और वायु प्रदूषण के स्तर के स्तर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि इस दौरान ग्रीन पटाखों को लेकर छूट दी गई है।

बिहार
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 अक्टूबर को निर्णय लिया है कि चार जिलों और शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा शेष राज्य में दिवाली पर ग्रीन और इको फ्रेंडली पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।

राजस्थान
राजस्थान की गहलोत सरकार ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिवाली के दिन दो घंटे के लिए केवल ग्रीन पटाखों के जलाने की छूट दी है। लेकिन अगर इस छूट का कोई गलत फायदा उठाना महंगा पड़ सकता है क्योंकि इको-फ्रेंडली के अलावा दूसरे पटाखों पर जलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके पहले

छत्तीसगढ़
छ्त्तीसगढ़ सरकार ने भी दिवाली और गुरुपर्व के दिन दो घंटे तक पटाखे जलाने की अनुमदि दी है। मंगलवार को जारी निर्देश में दिवाली और नए साल के जश्न में पटाखों को लेकर एनजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा है। निर्देश के अनुसार दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और नए साल व क्रिसमस पर रात में 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार पटाखों की दुकान के लिए किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

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