आधार को लेकर बड़ा फैसला,30 सितंबर तक नहीं किया ये काम तो लगेगा 20,000 रु. का जुर्माना

नई दिल्‍ली। आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्‍ट पहचान संख्‍या प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है। UIDAI ने सभी सरकारी और निजी बैंकों को अपने यहां आधार पंजीकरण केंद्र खोलने को लेकर आखिरी आदेश दिया है। यूएडीएआई ने सभी सरकारी और गैर सरकारी को अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए आखिरी 1 महीने का समय दिया है।

 30 सितंबर आखिरी तारीख

30 सितंबर आखिरी तारीख

अगर एक महीने के भीतर बैंक ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनपर जुर्मना लगाने की बात कही गई है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा बैंकों को अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद 1 अक्टूबर से बिना आधार पंजीकरण केंद्र वाली बैंक शाखा पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

लगेगा जुर्माना

लगेगा जुर्माना

आपको बता दें कि भारतीय विशिष्‍ट पहचान संख्‍या प्राधिकरण ने जुलाई में ही सभी बैंकों को 10 में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने को कहा था। लेकिन बैंकों ने इसके लिए और वक्त मांगा था। जिसके बाद यूएआईडीएआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। जिस के बाद बैंकों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। अजय भूषण पांडे ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वालें बैंक पर प्रति शाखा प्रति माह 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक के कामों के लिए अनिवार्य

बैंक के कामों के लिए अनिवार्य

इसका मकसद लोगों को आधार बनवाने में सहूलियत देना है। दरअसल बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर 50,000 रुपए से अधिक की लेन-देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बैंकों में बैंक आधार पंजीकरण और अपडेशन की सुविधा से लोगों को सहूलियत होगी।

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