Sejal Pawar Video Viral: 'माफ कर दो', डेड बॉडी पर टिप्पणी करने वाली डॉ सेजल को होगी सजा? फूट-फूटकर माफी मांगी

Sejal Pawar Video Viral: मुंबई की डॉक्टर सेजल पवार इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी विवादों के घेरे में हैं। कॉमेडियन प्रणित मोरे के स्टैंड-अप शो में दर्शकों से इंटरैक्शन के दौरान शवों (Cadavers) के निजी अंगों की तुलना वाली उनकी टिप्पणी वायरल होने के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया। शरीर दान करने वालों के प्रति सम्मान, चिकित्सा नैतिकता और कॉमेडी की सीमाओं पर सवाल उठे।

आलोचना बढ़ने पर सेजल ने 11 जून 2026 को वीडियो जारी कर माफी मांगी। ट्रोलिंग से तंग आकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। यह घटना प्रणित मोरे के शो में पहले वायरल हुए '370 रुपये की बिरयानी' विवाद के ठीक बाद आई है, जिससे स्टैंड-अप कॉमेडी और पब्लिक परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी पर फिर बहस छिड़ गई है। आइए विस्तार से जानते हैं अपने माफीनामा में क्या क्या सेजल ने कहा? समन जारी के बाद क्या अब होगी सजा? क्या कहती हैं धाराएं?

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क्या कहा था सेजल पवार ने?

शो में ऑडियंस इंटरैक्शन के दौरान प्रणित मोरे ने पूछा कि क्या डॉक्टर शव परीक्षण के दौरान गंभीर रहते हैं या मजाक भी करते हैं। सेजल ने मेडिकल कॉलेज के दिनों का जिक्र करते हुए पुरुष शवों के गुप्तांगों की तुलना वाली टिप्पणी की। क्लिप में वे हंसते हुए यह बात बता रही थीं।

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यह क्लिप दो-तीन महीने पुरानी थी, लेकिन 9-10 जून 2026 को वायरल हो गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अंग दान करने वालों का अपमान बताया। कई डॉक्टर्स और छात्रों ने कहा कि Cadavers शिक्षा के लिए दान किए जाते हैं, उनका सम्मान बनाए रखना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है।

Who Is Sejal Pawar: सेजल पवार कौन हैं?

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सेजल पवार मुंबई के केईएम (KEM) अस्पताल से जुड़ी डॉक्टर, एमबीबीएस छात्रा हैं। वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और स्टैंड-अप कॉमेडी की शुरुआत कर रही थीं। उनका इंस्टाग्राम पहले सक्रिय था, जहां उन्होंने मेडिकल लाइफ और कॉमेडी क्लिप्स शेयर की थीं। विवाद के बाद उन्होंने प्रोफाइल से कॉलेज का जिक्र हटा लिया और अकाउंट्स बंद कर दिए।

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सेजल पवार का माफी बयान (पूर्ण विवरण)

11 जून को जारी वीडियो में सेजल ने भावुक होते हुए कहा कि सभी को नमस्कार... मैंने जो तीन माह पहले शो किया था, उसका एक हिस्सा क्लिप वायरल हो रहा है... मैं बस यहां आना चाहता था और कहना चाहता था कि मुझे माफ कर दीजिए... मैंने बहुत गलत बात कह दी। मुझसे गलती हुई। मैंने ऐसा कभी जानबूझकर नहीं सोचा था...मैं इसके बारे में जस्टिफाई करने नहीं आई हूं। मैं जिम्मेदारी लेती हूं। पीछे मुड़कर देखने पर मैं समझ सकती हूं कि मेरे शब्दों का मतलब मेरे इरादे से अलग कैसे निकाला जा सकता है। यह मेरा पहला स्टैंड-अप शो था... मुझे आइडिया नहीं था कि दो-तीन महीने पुरानी क्लिप आज वायरल हो जाएगी। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं होगा...यह मेरी गलती है और मुझे माफ करें... अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो सॉरी।'

कॉमेडियन प्रणित मोरे पर FIR, हिमांशु जांगड़ा- डॉ. सेजल पवार को समन

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स्टैंड-अप कॉमेडी शो से जुड़े विवादित कंटेंट को लेकर कॉमेडियन प्रणित मोरे (Comedian Pranit More), हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई शुरू की है।

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जांच एजेंसियों के मुताबिक, प्रणित मोरे के शो में रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो क्लिप्स में महिलाओं, सहमति (Consent) और मृत व्यक्तियों को लेकर कथित तौर पर अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। पुलिस का मानना है कि यह सामग्री सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक मानकों के खिलाफ है। जांच में सामने आई एक क्लिप में हिमांशु जांगड़ा कथित तौर पर डेट पर खर्च किए गए पैसों के बदले शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार जताते दिखाई देते हैं। पुलिस के अनुसार, इस तरह की टिप्पणी महिलाओं को नीचा दिखाने वाली है और सहमति जैसे गंभीर विषय को हल्के में प्रस्तुत करती है।

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वहीं, दूसरी क्लिप में डॉ. सेजल पवार पर मृत पुरुषों के शवों और मेडिकल कैडेवर को लेकर कथित रूप से अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां मृतकों की गरिमा का अनादर करती हैं। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो क्लिप्स प्रणित मोरे के शो में रिकॉर्ड किए गए और बाद में अधिक व्यूज, दर्शकों की भागीदारी और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए गए।

कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं?

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 75(1)(iv), धारा 75(3), धारा 294 और धारा 353(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 भी लगाई गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं।

अब धाराएं और सजा को समझिए....

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  • धारा 75(1)(iv) BNS, 2023: यह धारा यौन उत्पीड़न से संबंधित है। उपधारा 75(1)(iv) के तहत किसी महिला के प्रति अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणियां करना अपराध माना जाता है।
  • धारा 75(3) BNS, 2023: किसी व्यक्ति पर धारा 75(1)(iv) के तहत यौन संकेत वाली टिप्पणियां करने का आरोप साबित होता है, तो धारा 75(3) के तहत उसे एक साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 294 BNS, 2023: यह धारा अश्लील कृत्यों, अश्लील शब्दों या सार्वजनिक शालीनता को प्रभावित करने वाली सामग्री से संबंधित है। अगर, कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत या आपत्तिजनक अभिव्यक्ति करता है जिससे लोगों को परेशानी या आपत्ति होती है, तो यह धारा लागू हो सकती है। (नई BNS में यह प्रावधान पुराने IPC की धारा 294 से संबंधित प्रकृति का माना जाता है।)
  • धारा 353(2) BNS, 2023: यह प्रावधान ऐसे बयानों, अफवाहों या सामग्री के प्रकाशन/प्रसारण से जुड़ा है, जो सार्वजनिक शांति, सामाजिक सौहार्द या किसी वर्ग के बीच वैमनस्य को प्रभावित कर सकते हैं। इस धारा का इस्तेमाल अक्सर विवादित कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट या सार्वजनिक प्रसारण से जुड़े मामलों में किया जाता है।

धारा 67, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

यह धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट, वीडियो प्लेटफॉर्म आदि) पर अश्लील सामग्री प्रकाशित, प्रसारित या उपलब्ध कराने से संबंधित है। अगर, कोई आपत्तिजनक या अश्लील कंटेंट ऑनलाइन अपलोड या शेयर किया जाता है, तो इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इस केस में पुलिस का आरोप है कि शो के दौरान किए गए कथित आपत्तिजनक कमेंट्स को रिकॉर्ड कर ऑनलाइन प्रसारित किया गया, इसलिए BNS की धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धारा 67 भी जोड़ी गई है। फिलहाल आरोपों की जांच चल रही है और अंतिम फैसला अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगा।

कॉमेडी की सीमाएं और मेडिकल एथिक्स

यह विवाद कई सवाल खड़े करता है:

  • 1. लाइव कॉमेडी में ऑडियंस इंटरैक्शन की जिम्मेदारी क्या है?
  • 2. शवों और बॉडी डोनेशन का सम्मान, मेडिकल शिक्षा का आधार लेकिन गरिमा जरूरी।
  • 3. सोशल मीडिया का प्रभाव, पुरानी क्लिप आज वायरल होकर करियर प्रभावित कर रही है।
  • 4. महिलाओं पर ट्रोलिंग, कई कमेंट्स व्यक्तिगत और घृणित थे।

KEM अस्पताल या मेडिकल काउंसिल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई डॉक्टर्स ने सेजल से दूरी बनाई।

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