झारखंड में प्राइवेट कंपनियों व कर्मचारियों का निबंधन आवश्यक, 75 प्रतिशत स्थानीय को मिलेगी जॉब
रायपुर, 02 अक्टूबर। झारखंड में चार हजार तक के वेतन वाले सभी कर्मियों का करना होगा पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम को लागू करने का आदेश दिया है। निजी क्षेत्र के कंपनियों को इसकी सूचना भेजी जा रही है।

झारखंड में निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को एक माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 के प्रविधानों के तहत अपना निबंधन एक माह में कराना होगा। साथ ही वैसे सभी कर्मियों का भी तीन माह के अंदर नामांकन कराना होगा, जिनका वेतन 40 हजार या इससे कम है।
पोर्टल पर अपलोड करना होगा विवरण
निबंधन के संबंध में कहा गया है कि कोई भी कंपनी (नियोक्ता) स्वयं निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं जिसके बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाएगा। नियोक्ता स्वयं आनलाइन भी यह कार्य कर सकेंगे।
विस्थापितों को नियोजन में प्राथमिकता
प्राधिकृत अधिकारी 30 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मानदंड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। स्थानीय लोगों के नियोजन में विस्थापित हुए लोगों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।
नौकरी के लिए कराना होगा निबंधन
नियुक्ति के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को भी अपना निबंधन कराना होगा। स्थानीय उम्मीदवार स्वयं पोर्टल पर आनलाइन निबंधन करा सकते हैं। बहाली की संपूर्ण प्रक्रिया कम से कम एक बार पूरी करनी होगी। बता दें कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए संबंधित निजी क्षेत्र में न्यूनतम 10 कर्मचारी होना अनिवार्य होगा।












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