Rajasthan: 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' से किसान हुए खुश, अब नहीं होगा फसलों को नुकसान

किसान व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक कृषक या समूह में तारबंदी किए जाने पर अनुदान देय होगा।

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Rajasthan: राजस्थान सरकार की ओर से फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत तारबंदी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मापदंडों में किसानों को शिथिलता प्रदान की गई है। अब किसान तारबंदी में 6 होरिजेंटल एवं 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 होरिजेंटल व 2 डायगोनल तार लगा सकेंगे। इसके साथ ही अब 10 फीट के बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगा सकेंगे। साथ ही 10 वें पिलर के स्थान पर 15 वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट किया जा सकेगा। इससे किसानों को खेत में खड़ी फसल की सुरक्षा करने में आसानी रहेगी।

दरअसल, किसानों को पशुओं से फसल की रक्षा करने के लिए कांटेदार तारों से तारबंदी करनी पड़ती है, ताकि वह अपनी फसल की रक्षा कर सकें। लेकिन कुछ किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। ऐसे में राज्य में रहने वाले लघु एवं सीमांत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और नीलगाय, जंगली सुअरों से सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू की है।

ऐसे मिलेगा अनुदान

किसान व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक कृषक या समूह में तारबंदी किए जाने पर अनुदान देय होगा। हालांकि, खेत की परिधि की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक या कृषक समूह की ओर से स्वयं के स्तर पर खेत की सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षेत्र में खेत को सुरक्षित करने की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, तभी अनुदान राशि मिल सकेगी।

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