पंजाब: अब सरकारी आदेश डिजिटल साइन होने पर ही होंगे मान्य, फाइल की हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर नहीं माने जाएंगे
जालंधर। पंजाब शिक्षा विभाग ने पेपरलेस होने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत सभी प्रक्रियाएं आनलाइन की जा रही हैं। स्कूल की मान्यता हो, सरकारी आदेश हो या फिर विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट, सभी आनलाइन जारी किए जा रहे हैं। इन पर डिजिटल साइन ही मान्य होंगे। साथ ही, ऐसा होने की स्थिति में अब भौतिक हस्ताक्षर की जरूरत भी खत्म की जा रही है।

विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कह दिया है कि आनलाइन प्रक्रिया के जरिये प्राप्त होने वाले आवेदनों पर डिजिटल साइन ही करें। जिन आनलाइन दस्तावेजों पर अधिकारियों के डिजिटल साइन नहीं होंगे, वे मान्य भी नहीं होंगे।
सहायक निदेशक कोआर्डिनेशन जसकीरत कौर ने आदेश जारी कर साफ किया है कि डिजिटल साइन हाथ से लिखे गए हस्ताक्षरों की तरफ मान्य हैं। इसे कोई भी नजरअंदाज न करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि जिन दस्तावेज पर डिजिटल साइन दर्ज हों, उनके लिए किस प्रकार से हार्ड कापी पर हस्ताक्षर, स्टैंप आदि की डिमांड भी न करें। ऐसे में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेवार भी उक्त अधिकारी ही होगा।
बता दें कि इस संबंध पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइएएस तेजबीर सिंह ने 30 सितंबर से ही सभी विभागों को आदेश जारी कर हिदायतों का तुरंत पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यह हैं डिजिटल हस्ताक्षरों को लेकर सरकार के आदेश
सरकारी सेवाओं को मंजूरी देने वाले अधिकारी डिजिटल प्रोसेस के तहत जारी हुई अर्जियों की मंजूरी देने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर भी इस्तेमाल करें।
आईटी एक्ट 2000 के अनुसार दस्तावेज, जिन पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, उन्हें हस्ताक्षर (हाथ से लिखे) के बराबर ही मान्यता दी जाएगी।
सभी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर हों, आनलाइन तसदीक प्रक्रिया के तहत आईडी नंबर, सीरियल नंबर, क्यूआर कोड आदि प्रिंट होने चाहिए।
जहां डिजिटल साइन हों उन दस्तावेजों को लेकर अधिकारी भौतिक हस्ताक्षर, होलोग्राम, स्टैंप की मांग नहीं करेंगे।












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