पंजाब: सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जारी किए गए नए नियम, जानिए

लुधियाना। पंजाब सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के खुलेआम इस्‍तेमाल पर रोक लगा चुकी है। शहरों में कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक दिखेगा तो जुर्माना किया जाएगा। वहीं, आज लुधियाना में नगर निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 'मेरा थेला मेरी शान' के नारे के साथ जागरूकता अभियान शुरू किया। साथ ही स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी आने वाले दिनों में पुलिस की मदद से सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाएंगे।

Punjab government banned single use plastic, Now municipal corporation toos new steps

अधिकारियों का कहना है कि, इस दौरान होने वाली रिक्वरी को लेकर वजन के आधार पर जुर्माना लगेगा, जिसका आंकड़ा 2 से 25 हजार तक बताया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा चालान काटने का तरीका बदला जा रहा है। मंगलवार को होने वाली जनरल हाऊस की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इससे पहले सालिड वेस्ट मैनेजमैंट नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटने की डिटेल में भी पाबंधीशुदा प्लास्टिक कैरी बैग बेचने या उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाना शामिल था।

अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। इसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक अलग चालान की योजना बनाई गई है, जिसमें आइट्म के अनुसार जुर्माना लागनेकी डिटेल को शामिल किया जाएगा।

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