ओडिशा में 1 अक्टूबर से कार्मशियल और सार्वजनिक वाहनों में पैनिक बटन और वीएलडी डिवाइस लगाना किया गया अनिवार्य
ओडिशा सरकार 1 अक्टूबर से एक बड़ी और नई पहल करने जा रही है। 1अक्टूबर से राज्य भर में चलने वाले कार्मशियल और पैसेंजर वाहनों में पैनिक बटन और वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

ये वीएलडी डिवाइस दोपहिया, रिक्शा और तिपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों में लगाना आवश्क किया है। वीएलटीडी और पैनिक बटन पब्लिक सर्विस वाहन जैसे बसें, लक्जरी कैब, मोटर कैब, ओमनी बसें और शैक्षणिक संस्थानों की बसों के अलावा माल ढोने वाले वाहन, एम्बुलेंस और खतरनाक और विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले वाहनों में आवश्यक कर दिया है।
इसका क्या है उद्देश्य
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
डिवाइस और पैनिक बटन लगाना होगा
गुरुवार को सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की जिसमें सार्वजनिक परिवहन के लिए 1 अक्टूबर या उसके बाद सभी नए वाहनों में एआईएस 140 मानकों के वीएलटीडी और पैनिक बटन लगे होने चाहिए। सरकार ने अपने आदेश में कहा 30 सितंबर या उससे पहले पंजीकृत पुराने वाहनों को 31 दिसंबर तक डिवाइस और पैनिक बटन लगाना होगा।
नहीं लगाया तो क्या होगा?
सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अगर निर्दिष्ट वाहनों में वीएलटीडी फिट नहीं है, तो 1 अक्टूबर या उसके बाद नए वाहनों का रजिस्टेशन भी नहीं किया जाएगा और 30 सितंबर या उससे पहले रजिस्ट्रेशन पुराने वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट, स्वामित्व हस्तांतरण के लिए वाहन में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। परमिट और राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण, "सार्वजनिक नोटिस में चेतावनी दी गई।
वीएलटीडी को चुनने की स्वतंत्रता है
बता दें वाहन मालिकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपलब्ध निर्माताओं में से किसी भी वीएलटीडी को चुनने की स्वतंत्रता है। वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने जिले में उपलब्ध अनुमोदित विक्रेताओं और निकटतम रेट्रोफिटमेंट सेंटर (आरएफसी) की सूची देख सकते हैं।












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