Jharkhand: सीएम के आदेश पर जमीन घोटाले के आरोपी भानु प्रताप पर दर्ज होगी प्राथमिकी

गौरतलब है कि 13 अप्रैल को इडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और बड़गाईं के अंचल अधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप, सहित जमीन घोटाले के मामले से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था।

Hemant Soren

Jharkhand: जमीन घोटाले मामले में ईडी की जद आये रांची के बड़गाईं अंचल कार्यालय के कर्मचारी भानुप्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार ने प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया है। इससे संबंधित आदेश उपायुक्त को भेज दिया गया है। इडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गयी सूचनाओं के आलोक में सरकार ने यह फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि इडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन,बड़गाईं के अंचल अधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप सहित जमीन के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था।

छापामारी के दौरान कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बड़गाईं अंचल की जमीन से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी के अलावा नकद तीन लाख रुपये जब्त किये गये थे। डायरी में जमीन के काम के एवज में लिए गये पैसा देनेवाले लोगों का नाम व पता दर्ज है। जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच में भी कई तरह की गड़बड़ी पायी गयी।

रजिस्टर-टू में पहले से लिखे गये नाम को काट कर दूसरे लोगों का नाम लिखने, दस्तावेज में इंट्री किये बिना ही ऑनलाइन पोर्टल पर जमीन का ब्योरा और संबंधित मालिक का नाम दर्ज करने का मामला पकड़ में आया। इसके बाद इडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत इन तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार को देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+