ओडिशाः मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के मानदंडों को किया गया संशोधित
कृषि-उद्यमियों के बीच आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश, अब एमकेयूवाई के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं को शामिल करने की अनुमति देते हैं।

संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, कृषि-उद्यमी अब पूंजी सब्सिडी की पूरी सीमा का लाभ उठाने की तारीख से 10 साल की अवधि के बाद नई परियोजनाओं और मौजूदा उद्यमों के विस्तार या उन्नयन दोनों के लिए नई पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कृषि-उद्यमियों के बीच आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश अब एमकेयूवाई के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं को शामिल करने की अनुमति देते हैं।
कृषि-उद्यमियों को सक्षम करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है, जिनके भू-अभिलेख सर्वेक्षण रहित गांव के कारण 'भूलेख' में उपलब्ध नहीं हैं, वे इस योजना के तहत विभिन्न लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उद्यमियों को महत्वाकांक्षी कृषि उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीआईएस की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रति परिवार कर दी गई है। उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएँ स्थापित करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया है जो पहले 20 करोड़ रुपये तक सीमित था।












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