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भुवनेश्वर,24 नवंबर: बिना वैध दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए ओडिशा सरकार 1 जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक ई-डिटेक्शन पोर्टल शुरू करने जा रही है। किसी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट, इनश्योरेंस और सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसूसू) और सभी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध दस्तावेज होना अनिवार्य है।

संयुक्त आयुक्त परिवहन (तकनीकी) दीप्ति रंजन पात्रा ने कहा कि ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के माध्यम से चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए परिवहन विभाग ने ई-डिटेक्शन पोर्टल विकसित किया है। उन्होंने कहा- पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न टोल गेटों से डेटा एकत्र करना है। पहले चरण में एनएच पर टोल गेट्स को पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
बाद में, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी डेटा एकत्र किया जाएगा। पात्रा ने कहा कि डेटा एकत्र किया जाएगा, वाहन पोर्टल में विवरण के साथ विश्लेषण किया जाएगा और बिना वैध दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों के लिए स्वचालित रूप से चालान होगा। उन्होंने कहा कि जब कोई वाहन टोल गेट से गुजरेगा तो फास्टैग के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों और कैप्चर की गई छवियों के अनुसार डेटा एकत्र किया जाएगा। पात्रा ने वाहन मालिकों से दंड से बचने के लिए वाहन के दस्तावेजों को अद्यतन रखने का आग्रह किया।