Odisha Health Minister की मौत मामला, CM पटनायक की हाईकोर्ट से अपील- जांच की निगरानी करें
ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने उच्च न्यायालय से स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास हत्याकांड की जांच की निगरानी करने का आग्रह किया है।

Odisha Health Minister नबा किशोर दास को ASI ने गोली मारी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट से जांच की निगरानी की अपील की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास को रविवार शाम झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराजनगर में पुलिसकर्मी (ASI) गोपाल दास ने गोली मारी थी। गोली लगने के कुछ घंटों बाद तक जिंदगी और मौत से जूझते स्वास्थ्य मंत्री को अपोलो भुवनेश्वर के डॉक्टर बचाने में कामयाब नहीं रहे।
स्वास्थ्य मंत्री की हत्या पर भाजपा-कांग्रेस क्या बोली ?
ओडिशा सरकार ने सोमवार रात हाईकोर्ट से इस मामले की जांच की निगरानी करने की अपील की। बता दें कि प्रदेश विधानसभा में विपक्षी पार्टी- भाजपा ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। मंत्री की हत्या के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी (ASI) गोपाल दास ने सीआईडी के सामने अपराध कबूल लिया है।
क्या ओडिशा पुलिस की निष्पक्ष जांच पर सवाल ?
विपक्षी दलों- भाजपा और कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के साथ पुलिस की अपराध शाखा की जांच की निगरानी करने की अपील भी की गई है। कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सलूजा ने कहा, "राज्य पुलिस ऐसे मामले की जांच कैसे कर सकती है, जहां मुख्य और अकेला अभियुक्त उसी बल का सदस्य हो।

स्वास्थ्य मंत्री की हत्या संवेदनशील मुद्दा
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले गृह विभाग ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा है कि मंत्री की हत्या के मामले की निगरानी उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। सरकार ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री की हत्या एक संवेदनशील मुद्दा है, गृह विभाग ने कहा कि उच्च न्यायालय को जांच की निगरानी करनी चाहिए क्योंकि इसके लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता की जरूरत है।
न्यायिक हिरासत में आरोपी
बता दें कि ओडिशा पुलिस ने आरोपी सहायक पुलिस उप निरीक्षक गोपाल दास को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अपराध शाखा ने एएसआई गोपाल को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 21 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा में अतिरिक्त महानिदेशक अरुण बोथरा ने बताया कि आरोपी गोपाल दास ने अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी को एसडीजेएम, झारसुगुड़ा के निवास न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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आरोपी ASI मानसिक विकार से पीड़ित
गौरतलब है कि ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 60 वर्षीय बीजद नेता और स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास को गोली मारे जाने के बाद हुई मौत की जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान ASI गोपाल के पास से नौ एमएम पिस्तौल (सर्विस रिवॉल्वर), तीन जिंदा कारतूस और एक मोबाइल हैंडसेट बरामद किया गया। मृतक बीजद नेता के विसरा के नमूने आगे की रासायनिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं। माना जा रहा है कि एएसआई मानसिक विकार से पीड़ित है।












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