Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

ओडिशा सरकार की नई पीपीपी नीति, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम

ओडिशा सरकार ने नई पीपीपी नीति के तहत परियोजनाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता और निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का भी प्रावधान किया है। नई नीति के प्रावधान कार्यान्वित सड़क, पुल, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई, हेलीपैड, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, जल आपूर्ति, बिजली, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अंतर्देशीय जलमार्ग सहित सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लागू होंगे।

पीपीपी निति के अनुसार, न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता वाली पीपीपी परियोजनाओं को उच्च-स्तरीय निकासी प्राधिकरण (HLCA) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीआई) के पास 10 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा। पीपीपी निदेशालय राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के लिए ईसीआई और नोडल एजेंसियों को सहायता प्रदान करेगा और 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार भी होगा।

CM Naveen Patnaik PPP Scheme

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला पीपीपी समिति और जिला स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक एजेंसियों और प्रमुख उद्योग संघों के प्रतिनिधित्व के साथ, पीपीपी मार्ग पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और सुविधा प्रदान करेगी। नीति में पीपीपी परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) और ओडिशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (ओआईडीएफ) के तहत कई सरकारी प्रोत्साहन और सहायता शामिल है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+